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राज्य


हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

सोनीपत, 10 सितंबर (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की अदालत ने किसान की हत्या मामले मेंं पिता-पुत्र सहित तीन दोषियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने आज मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों को हत्या में उम्रकैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
चिड़ाना गांव निवासी रमेश ने नौ मार्च, 2016 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका भतीजा राजेश (36) खेती बाड़ी का काम करता था। वह आठ मार्च, 2016 को देर शाम खेत में सिंचाई करने के लिए गया था। जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गयी और अगले दिन नौ मार्च को राजेश का शव खेत के नजदीक ही छोटे तालाब में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। उसकी ईंट से मारकर हत्या की गई थी।
पुलिस जांच में सामने आया था कि राजेश के खेत में लगे ट्यूबवेल पर हौदी बनी हुई है। राजेश का शव उसके खेत से कुछ दूर छोटे तालाब में बरामद हुआ था। जब पुलिस किसान के खेत में पहुंची तो हौदी की ईंटों पर खून के निशान मिले थे। अंदेशा था कि राजेश की उसके खेत में ही ईंट से मार कर हत्या की गई और बाद में उसके शव को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
जांच के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी जयप्रकाश ने मामले में गांव चिड़ाना के ही कृष्ण, उसके पुत्र राकेश और भाई संतराम उर्फ संता को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने बताया था कि राजेश ने खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाया था जिसमें से उसने उनके खेतों तक पानी की पाइप लाइन दबाई थी। कृष्ण और संतराम उस पाइप लाइन में साझीदार बनना चाहते थे लेकिन राजेश ने साझा करने से मना कर दिया था। इसी पर उनका मनमुटाव बढ़ गया था। जब आठ मार्च 2016 को राजेश खेत में गया तो उसकी ईंट और डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी।
सं संजय
वार्ता
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