राज्यPosted at: Sep 11 2018 11:33PM महिला और किन्नर कैदियों को भी खुली जेल में रखने का आदेश
मदुरै 11 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को जेल कानूनों की समीक्षा करते हुए महिला और किन्नर कैदियों को भी खुली जेलों में रखने की व्यवस्था करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति एम एम सुन्दरेश और एन सतीश कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान जेल कानूनों के अंतगर्त महिला और किन्नर कैदियों के लिए खुली जेल में रखने की मनाही है। न्यायालय ने राज्य सरकार से 12 सप्ताह के अंदर निर्देश के संबंध में कदम उठाने अादेश दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा गया कि वर्तमान जेल कानून में महिला और किन्नर कैदियों को खुली जेल में रखे जाने की अनुमति नहीं है।
आशा.संजय
वार्ता