राज्यPosted at: Sep 13 2018 8:11PM आय से अधिक संपत्ति मामले में अमिताभ निर्दोष
लखनऊ 13 सितम्बर (वार्ता) आर्थिक अपराध अनुसंधान ईकाई (ईओडब्ल्यू) ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विवेचना के बाद उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने का दोषी नहीं पाया है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि मामले की तहकीकात कर रहे ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक डीपीएन पाण्डेय ने पाया कि वर्ष 1992 से 2015 के बीच अमिताभ की कुल आय 1.30 करोड़ रूपये थी जबकि उनकी कुल परिसंपत्ति तथा व्यय 90 लाख रूपये था। जो उनकी आय से काफी कम है।
ईओडब्ल्यू ने अपनी विवेचना में यह भी पाया कि अमिताभ की पत्नी डॉ नूतन ठाकुर आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं तथा इस अवधि में उनकी कुल आय 92 लाख रूपये थी जबकि उनकी कुल परिसंपत्ति तथा व्यय 90 लाख थी। इस प्रकार ईओडब्ल्यू ने अमिताभ के खिलाफ मामले को समाप्त करने की संस्तुति कर अपनी आख्या शासन को भेजी है।
अमिताभ द्वारा 11 जुलाई 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह के खिलाफ शिकायत देने के 2 दिन बाद 13 जुलाई को उनके खिलाफ शुरू की गयी सतर्कता जाँच में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा दो माह से भी कम समय में 04 सितम्बर 2015 को उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने की आख्या शासन को भेजी थी जिसके आधार पर 16 सितम्बर 2015 को उनके खिलाफ थाना गोमतीनगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश पर फ़रवरी 2016 में मुक़दमा ईओडब्ल्यू को ट्रान्सफर हुआ।
मुकदमे में हो रहे विलंब पर अमिताभ इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए थे जिसपर अदालत ने 10 सप्ताह में मुक़दमा समाप्त करने के आदेश दिए थे। इसका पालन नहीं होने पर अमिताभ की याचिका पर अदालत ने श्री पाण्डेय को अवमानना नोटिस जारी किया था।
प्रदीप
वार्ता