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राज्य


विधायक राघवशरण पांडेय ने किया आत्समर्पण, जमानत पर छूटे

पटना 13 सितंबर (वार्ता) बिहार में पटना स्थित सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनायी गयी विशेष अदालत में बगहा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राघवशरण पांडेय ने आज आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही श्री पांडेय ने जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने श्री पांडेय को 5000 रुपये के निजी मुचलके के साथ उतनी ही राशि के दो जमानतदारों का बंधपत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल किये जाने के बाद जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया।
मामला पश्चिम चंपारण जिले के बगहा विधानसभा क्षेत्र में श्री पांडेय द्वारा वर्ष 2015 में चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुमति से अधिक बैनर एवं लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का है। मामले की प्राथमिकी रामनगर सेमरा थाने में दर्ज की गई थी। श्री पांडेय इस मामले में जमानत पर थे लेकिन मुकदमा पटना की विशेष अदालत में स्थानांतरित होने के बाद से लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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