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देहरादून के एनआईवीएच में यौन शोषण का आरोपी शिक्षक निलंबित

नैनीताल 13 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच) में बच्चों के यौन शोषण के मामले में गुरुवार को सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि आरोपी शिक्षक सूचित नारंग को निलंबित कर दिया गया है।
न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है जबकि संस्थान में स्थायी निदेशक की भी नियुक्ति कर दी गयी है। न्यायालय ने इसके बाद कृषि सचिव डी सेंथिल पांडियन को निर्देश दिये कि वह जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में सौंपे।
न्यायमित्र अधिवक्ता एवं हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष ललित बेलवाल ने बताया कि सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि चेन्नई से नये निदेशक के रूप में संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है। नव नियुक्त निदेशक अवकाश पर हैं तब तक डाॅ. माथुर कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही आरोपी शिक्षक नारंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
श्री बेलवाल ने यह भी बताया कि बच्चों की निगरानी के लिये जिलाधिकारी की ओर से एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गयी है। देहरादून के मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से बताया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये एक एमबीबीएस अधिकारी की तैनाती की गयी है। जबकि संस्थान में बच्चों की सुरक्षा के लिये एक महिला उप निरीक्षक के साथ ही छह कांस्टेबल भी नियुक्ति कर दिये गये हैं।
श्री बेलवाल ने आगे बताया कि सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि संस्थान में तीन खेल के मैदान उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें खेलने योग्य एवं साधन सम्पन्न बनाने के लिये सरकार ने तीन माह का समय मांगा है। साथ ही यह भी कहा गया कि संस्थान में 64 सीसीटीवी पहले से काम कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया कि संस्थान में बच्चों के नियमित आहार निर्धारण के लिये डायटिशियन उपलब्ध नहीं है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिये कि वह निजी डायटिशियन की मदद ले।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने डी सेंथिल पांडियन को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों में छपी खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी। पीठ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया था और 29 अगस्त को एक आदेश जारी कर यौन शोषण के आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही संस्थान में तीन सप्ताह में स्थायी निदेशक की नियुक्ति करने के निर्देश सरकार को दिये थे।
पीठ ने बच्चों की देखभाल व विकास के लिये अन्य कई कदम उठाने को कहा था। साथ ही इस मामले में प्रदेश के कृषि सचिव डी सेंथिल पांडियन को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया था।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता
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