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बिहार में उम्र कैद की सजा काट चुके 34 बंदी होंगे रिहा

पटना 14 सितम्बर (वार्ता) बिहार सरकार ने उम्र कैद की सजा पूरी होने के बाद जेल में बंद 34 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है।
राज्य के पुलिस महानिरीक्षक( कारा) मिथलेश मिश्रा ने आज यहां बताया कि इस संबंध में विधि विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जिन 34 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है वे सभी राज्य के विभिन्न जेलों में अभी बंद हैं। उम्र कैद की सजा पाने वाले में वैसे बंदी हैं, जिन्होंने 14 साल की वास्तविक अवधि और कुल मिलाकर 20 साल की सजा काट ली है, उन्हें ही इसके दायरे में लाया गया है।
श्री मिश्रा ने बताया कि राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् ने रिहा करने की अनुशंसा की थी। पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पहले ही आदेश दिया था और इसी के आलोक में यह फैसला लिया गया है।
उपाध्याय सूरज रमेश
वार्ता
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