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राज्य


नरसंहार मामले में एनडीएफबी के दो उग्रवादियों को मृत्युदंड

गुवाहाटी 15 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने असम में दिसंबर 2014 में हुए नरसंहार के मामले में शनिवार को नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के दो उग्रवादियों को मौत और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
एनआईए की अोर से जारी बयान के मुताबिक दो दोषियों विष्णु मार्जरी उर्फ एन बेरिया और अहोइ बासुमुतारी उर्फ बी बुहुम्बुआ को मौत की सजा सुनायी गयी है। दो अन्य संजू बोरदोलोई उर्फ सिबीगिरि और नितुल दैमारी उर्फ डी नैहाब को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। सभी चार आरोपियों को अदालत ने 29 अगस्त को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।
इन चाराें को असम के शोणितपुर जिले के हतिजुली शांतिपुर गांव में ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके छह लोगों की हत्या कर दी थी। घटना में दो लोग घायल भी हुए थे। राज्य सरकार ने यह मामला एनआईए को सौंपा था जिसने 22 जुलाई 2015 का आरोप पत्र दाखिल किया था।
यामिनी, रवि
वार्ता
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