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राज्य


लोक सूचना पदाधिकारी पर 15 हजार का जुर्माना

पटना 17 सितंबर (वार्ता) बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने कटिहार अंचल के लोक सूचना पदाधिकारी पर मांगी गई सूचना नहीं देने तथा आयोग के आदेश के अनुपालन में टाल-मटोल करने के आरोप में 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सूचना आयुक्त वी. के. वर्मा ने आवेदक अजमूल राही द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने तथा राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन में टाल-मटोल करने के कारण कटिहार अंचल के लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक निबंधक पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि कटिहार के जिला अधिकारी और कोषागार पदाधिकारी को आदेश की प्रति इस आशय के साथ भेजी गई है कि वे लोक सूचना पदाधिकारी से दंड की राशि वसूल कर आयोग को इसकी सूचना उपलब्ध कराये। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर 2018 को होगी।
सूरज सतीश
वार्ता
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