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राज्य


नाजिर को गबन मामले में सजा

मोतिहारी 17 सितंबर (वार्ता) पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने चिरैया प्रखंड के तत्कालीन नाजिर को सरकारी राशि गबन के मामले में आज तीन वर्ष कारवास के साथ ही छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सिकरहना अनुमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) टी. के. प्रसाद ने यहां मामले में सुनवाई के बाद चिरैया प्रखंड के तत्कालीन नाजिर कृष्णमोहन राम को सरकारी राशि गबन मामले में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि चिरैया प्रखंड के तत्कालीन विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सुनील दत्त झा ने वर्ष 2001 में नाजिर कृष्णमोहन राम पर 1050492.25 रुपये सरकारी राशि के गबन करने का आरोप लगाते हुये चिरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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