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राज्य


शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम अदालत के आदेश के अधीन होगा

लखनऊ, 17 सितम्बर (वार्ता) उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम अदालत के आदेश के अधीन किए जाने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इरशाद अली ने याची सोनिका देवी की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिए हैं ।
सुनवाई के समय अदालत ने इस मामले में यह पाया कि याची की उत्तरपुस्तिका में बार कोडिंग बदली गई हैं तथा उत्तरपुस्तिका के ऊपर एवं अंदर बार कोडिंग भिन्न -भिन्न हैं। न्यायालय ने इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए कहा था कि पूरे मामले की जाँच कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर को तय की गई है।
प्रदेश में हो रही 68500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में याची ने कहा है कि उसने जब उत्तरपुस्तिका से मिलान किया तो पाया कि उसको कम अंक दिए गए हैं। सुनवाई के समय यह बात प्रकाश में आई कि उत्तरपुस्तिका की कोडिंग में भिन्नता है। इस मामले में महाधिवक्ता से अदालत ने कहा कि वह मामले की जाँच कराए तथा 20 सितम्बर तक हलफनामे के जरिये बताए कि जांच में क्या प्रगति की गई हैं।
सं तेज
वार्ता
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