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राज्य


शराब कारोबारी को पांच साल की सजा

बेगूसराय 18 सितंबर (वार्ता) बिहार में बेगूसराय जिले के उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत ने शराब कारोबारी को आज पांच साल कारावास के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने यहां मामले की सुनवाई के बाद दोषी मृत्युंजय सिंह को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरोप के अनुसार, बेगूसराय जिले में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी को पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार किया था।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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