राज्यPosted at: Sep 20 2018 6:05PM भ्रष्ट पटवारी को पांच साल की सजाछतरपुर, 20 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने आज भ्रष्टाचार के आरोपी एक पटवारी को पांच साल की कठोर कैद के साथ 60 हजार रुपए जुर्माने और उसके साथी को चार साल की कठोर कैद के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश आर के गुप्त ने आरोपी पटवारी पीयूष श्रीवास्तव और उसके साथी रामकुमार विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।अभियोजन के अनुसार बड़ामलहरा में रहने वाले फरियादी मस्तराम शुक्ला ने 17 सितंबर 2014 को लोकायुक्त पुलिस सागर को इस संबंध में शिकायत की थी कि उसने अपने पिता और चाचा की जमीन के बंटवारे का मामला तहसील में पेश किया था। इसमें नायब तहसीलदार की कोर्ट ने 31 जुलाई 2014 को आदेश किया था। मस्तराम और उसके चाचा कमल कुमार से कागजात बनाने के एवज में पटवारी पीयूष ने उससे चार हजार रुपए मांगे थे। वह दो हजार रुपए पहले ही रिश्वत दे चुका था। मस्तराम और कमल 23 सितंबर 2014 को पीयूष को दो हजार रुपए देने उसके घर पहुंचे। उस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने घर के अंदर से पीयूष और रामकुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर पटवारी ने बताया कि उसके कहने पर रामकुमार ने रिश्वत की राशि दो हजार रुपए ली थी।सं सुधीरवार्ता