राज्यPosted at: Sep 20 2018 11:01PM कटारे मामला : युवती की सुरक्षा के निर्देश
जबलपुर, 20 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भिंड जिले के अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली और बाद में उनके पक्ष में हलफनामा देने वाली युवती को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश आज भोपाल के पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।
न्यायाधीश सी वी सिरपुरकर की एकलपीठ ने आवेदिका के आवेदन की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ वह कानून की शरण ले सकती है। अनावेदिका ने गत दिवस कोर्ट में उपस्थित होकर एकलपीठ को बताया था कि उसने विधायक हेमंत कटारे के पक्ष में उच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश किया था। उसे वापस लेने के लिए उसे धमकियां दी जा रही हैं। शिकायत करने के बावजूद पुलिस विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।
युवती को भोपाल में विधायक को ब्लैकमेल करते हुए पांच लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसने जेल में रहते हुए विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया था। उसकी मां ने विधायक पर अपहरण का मामला दर्ज कराया था।
श्री कटारे की तरफ से उच्च न्यायालय में दायर की गयी अलग-अलग याचिकाओं में भोपाल महिला थाने द्वारा युवती की शिकायत पर दर्ज बलात्कार और बजरिया थाने में उसकी मां की शिकायत पर दर्ज अपहरण के अपराध को चुनौती दी गयी थी। दायर याचिकाओं में कहा गया था कि कथित रूप से बलात्कार पीड़िता उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जिसकी शिकायत उसने भोपाल पुलिस की अपराध शाखा में की थी। अपराध शाखा की टीम ने जबरन वसूली के तौर पर पांच लाख रुपए की रकम लेते हुए कथित बलात्कार पीड़िता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदक कथित पीड़िता की तरफ से उच्च न्यायालय में हलफनामा पेश किया गया था। जिसमें कहा गया था कि उसके द्वारा विधायक पर लगाये गए आरोप गलत हैं। उसका उपयोग विधायक के विरोधियों ने राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। अब उसे हलफनामा वापस लेने की धमकी मिल रही है।
अनावेदिका की तरफ से पेश किए गए आवेदन में कहा गया था कि अमित कुमार सिंह ने उसके परिवार से पैसे उधार लिए थे। अमित की मदद अरविंद भदौरिया व अन्य लोग कर रहे हैं। अमित ने उसे 2 सितंबर को चेहरे में तेजाब फेंकने की धमकी दी थी। उच्च न्यायालय में उसके द्वारा पेश किए गए हलफनामे को वापस लेने के लिए अरविंद भदौरिया व उसके साथी द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।
आवेदन में कहा गया है कि इस घटना के बाद 13 सितंबर की शाम चार बजे छोटी बहन को कोचिंग से वापस लेने के दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसे गोली मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में उसने पुलिस थाने से लेकर पुलिस महानिदेशक तक से शिकायत की परंतु पुलिस विभाग ने उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की।
याचिका पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की गयी है।
सं सुधीर
वार्ता