राज्यPosted at: Sep 22 2018 8:02PM हरियाणा में महिलाओं को हैलमेट पहनना अनिवार्यचंडीगढ़, 22 सितम्बर(वार्ता) हरियाणा सरकार ने दुपहिला वाहन चालक और पीछे बैठी महिला सवारी के लिये सुरक्षा के दृष्टिगत हैलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है। अब चालकों और सवारी को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत हैलमेट ही पहनना होगा। अन्यथा इसका उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाएगा। सिक्खों या पगड़ीधारी महिला को हैलमेट पहनने से छूट प्रदान की गई है। प्रवक्ता के अनुसार विभाग ने चालू वर्ष के दौरान जनवरी से जुलाई 2018 के दौरान हैलमेट न पहनने वाले 4,03,907 दुपहिया वाहन सवारों तथा 1,50,855 पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी के चालान किए हैं। इनमें से 11,309 चालान मई और जून 2018 के दौरान हैलमेट न पहनने वाली महिलाओं के किये गये हैं।रमेश1856वार्ता