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राज्य


जीएसटीएन मंत्री समूह के अध्यक्ष ने बताया कि आपूर्तिकर्ता एवं संवेदकों को 01 अक्तूबर 2018 से ढ़ाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर राज्य सरकार दो प्रतिशत टीडीएस की कटौती करेगी। इसी तरह ई-काॅमर्स कम्पनियां भी जब अपने प्लेटफार्म से किसी आपूर्तिकर्ता को भुगताना करेंगी तो उनसे एक प्रतिशत टीसीएस की कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जीएसटीएन साॅफ्टवेयर तैयार कर ली गई है तथा सभी डीडीओ (ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर ) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
श्री मोदी ने बताया कि किसी करदाता डीलर ने यदि दूसरी कम्पनी को माल बेचा है और किसी कारण से जीएसटी लागू होने के बाद अपनी बिक्री का जीएसटीआर-1 विवरणी दाखिल नहीं कर सके हैं तो उन्हें 31 अक्टूबर तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के यह विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है।
अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि छोटे करदाताओं को काॅमन एकाउंटिंग साॅफ्टवेयर विकसित कर मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए वे अपना लेखा एवं कर भुगतान विवरणी जैसे काम आसानी से कर सकेंगे।
सूरज सतीश
वार्ता
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