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राज्य


सीबीआई अदालत ने तीन अधिकारियाें सहित पांच लोगों को दी सश्रम कारावास की सजा

पुड्डुुचेरी ,25 सितंबर (वार्ता) पुड्डुचेरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को तीन सरकारी अधिकारियों सहित पांच लोगों को बीमा धोखाधड़ी मामले में दोषी करार देते हुुए उन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में दाे पुलिसकर्मी और एक उप परिवहन आयुक्त तथा दो अन्य आम नागरिक हैं।
सीबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार चेन्नई की सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक साखा ने पुड्डुचेरी के रहने वाले के. मुथु कुमार ए‌वंं वी. करुणाकरन, उप परिवहन आयुक्त, आयुक्त रहे वी. वीराराघवन और पुड्डुचेरी यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल सी. कलियापेरुमल एवं सब इंस्पेक्टर एस.पी. सुंदरमूर्ति के खिलाफ 2003-2005 के दौरान धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी व्यक्तिों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 67 लाख रुपये के झूठे बीमा दावा किया था।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।
आज सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी पाया है। मुथु कुमार एवं करुणाकरन को छह महीने का सश्रम कारावास और वीराराघवन, सी, कालियापेरुमल एवं एस.पी. सुंदरमूर्ति को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश पी. धनबल ने आरोपियों पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रमेश जितेन्द्र
वार्ता
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