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राज्य


मशहूर गुजराती गायिका किंजल दवे को हाई कोर्ट से मिली राहत

अहमदाबाद, 24 जनवरी (वार्ता) गुजरात हाई कोर्ट ने आज जानीमानी गुजराती गायिका किंजल दवे को राहत देते हुए कॉपीराइट (नकल) संबंधी एक मामले को लेकर उनके सबसे मशहूर ‘गीत चार चार बंगडी वाली गाड़ी ’ के गाने और इसे अपलोड करने पर एक निचली अदालत की ओर से गत एक जनवरी से लगायी गयी रोक को हटा दिया।
किंजल दवे के इस गाने को अपने गाने की नकल बताते हुए कार्तिक पटेल नाम के आस्ट्रेलिया आधारित एक अन्य गायक ने अदालत में मामला दायर कराया था। इस पर आदेश सुनाते हुए यहां की कामर्शियल कोर्ट ने गत एक जनवरी को किंजल के गाने पर मामले की सुनवाई तक रोक लगा दी थी।
इसके खिलाफ किंजल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए पी ठाकर की अदालत ने आज निचली अदालत के फैसले का तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया और उन्हें अगले तीन दिन में अदालत के समक्ष अपना जवाब पेश करने के भी आदेश दिये। उनके वकील ने बताया कि निचली अदालत ने अपना फैसला किंजल का पक्ष सुने बिना सुनाया था और इसके लिए कोई कारण भी नहीं दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनो पक्षों की मौजूदगी में अब इस मामले की सुनवाई होगी और फैसला दोनो के लिए बाध्यकारी होगा।
रजनीश
वार्ता
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