राज्यPosted at: May 7 2019 5:56PM औरैया में दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को उम्र कैद
औरैया, 07 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में औरैया के दिवियापुर क्षेत्र में छह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में जिले की एक अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कानपुर देहात जिले के डेरापुर इलाके के कटेही गांव निवासी विजय सिंह की पुत्री नीरू की शादी अमौआहर पुर निवासी देवेन्द्र सिंह के पुत्र दिलीप कुमार उर्फ दीपू के साथ 18 अप्रैल 2012 को की थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर नीरु को परेशान करते थे। उसके पिता का आरोप है कि दहेज से असंतुष्ट नीरु के पति दिलीप कुमार ने 19 अक्टूबर 2013 को अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी पुत्री नीरू पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार दिया । इस मामले में नीरु के पति समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने नीरु के पति दीपू को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ पांच लाख रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रतिशत बतौर हर्जा मृतका के पिता को देय होगा। अर्थ दण्ड की राशि राजस्व के बकाया की भांति वसूलनी होगी। इस मामले की पैरवी डीजीसी अभिषेक मिश्रा एवं वचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम सिंह चौहान ने की। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त दिलीप कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
सं त्यागी
वार्ता