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विमान अपहरण कानून के पहले मामले के तहत मुंबई के व्यापारी को उम्रकैद की सजा, पांच करोड़ का अर्थदंड

अहमदाबाद, 11 जून (वार्ता) देश में नये और कड़े विमान अपहरण कानून के तहत पहली सजा के तौर पर गुजरात में अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने लगभग दो साल पहले जेट एयरवेज के एक विमान में अफरातफरी मचाने वाले मुंबई के आभूषण व्यापारी बिरजू सल्ला को आज उम्रकैद और पांच करोड़ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
सल्ला ने 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की मुंबई से दिल्ली जा रही उड़ान के टॉयलेट में अंग्रेजी और उर्दू में लिखा एक पत्र रख दिया जिसमें इसे सीधे पाक अधिकृत कश्मीर ले जाने की धमकी दी गयी थी। इसमें लिखा गया था कि विमान में 12 अपहरणकर्ता हैं और इसके मालवाहक क्षेत्र में विस्फोटक भरे हैं। अगर विमान को अन्यत्र उतारा गया तो तबाही मच जायेगी। उसने यह पत्र अंग्रेजी में तैयार कर इसका उर्दू अनुवाद गूगल अनुवादक के जरिये मुंबई के अपने कार्यालय में उड़ान के दिन ही किया था।
उसने कबूल किया कि उसने इसी विमान कंपनी में कर्मी रही अपनी पूर्व महिला मित्र को फिर से पाने की उम्मीद और विमान कंपनी को बदनाम और बंद कराने की नीयत से अपहरण संबंधी पत्र लिखा था। विमान को अहमदाबाद में आपात स्थिति में उतारना पड़ा था।
बाद में उसी विमान के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष जज एम के दवे की अदालत ने उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ ही साथ पांच करोड़ के अर्थ दंड की सजा सुनायी। उसे पॉयलट तथा को-पॉयलट को एक-एक लाख तथा पांच एयर होस्टेस को 50-50 हजार और उस समय विमान में रहे सभी 115 यात्रियों को 25-25 हजार रूपये का हर्जाना देना होगा। यह उक्त कानून के तहत दर्ज पहला मामला था।
रजनीश
वार्ता
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