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इशरत प्रकरण में आरोपी चार और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई अदालत में दायर की आरोप मुक्ति अर्जी

अहमदाबाद, 30 अगस्त (वार्ता) इशरत जहां मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी गुजरात के चार और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने यहां इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप मुक्ति अर्जी दायर की है।
पूर्व पुलिस अधिकारियों जी एल सिंघल, तरूण बारोट, के जी परमार और ए चौधरी की अर्जियों पर अदालत 21 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी।
ज्ञातव्य है कि इससे पहले गत दो मई को अदालत ने राज्य सरकार से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने पर दो अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों पूर्व आईपीएस डी जी वंजारा और पुलिस अधिकारी एन के अमीन के खिलाफ मामले समाप्त कर दिये थे।
उससे भी पहले पिछले साल फरवरी माह में इसके एक अन्य आरोपी तथा प्रदेश के पूर्व प्रभारी डीजीपी पी पी पांडेय को भी अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था। ज्ञातव्य है कि अहमदाबाद में जून 2004 में मुंबई की 19 वर्षीय छात्रा इशरत जहां अपने पुरूष मित्र प्रणयेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख तथा दो पाकिस्तानी युवकों के साथ मारी गयी थी। पुलिस का आरोप था कि ये सभी आतंकी संगठन लश्करे तैयबा की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या के लिए आये थे। बाद में सीबीआई ने इस मुठभेड़ को फर्जी बनाते हुए सात पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया तथा उनकी बाद में गिरफ्तारी भी हुई थी।
रजनीश
वार्ता
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