Friday, Mar 29 2024 | Time 15:02 Hrs(IST)
image
राज्य


गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक को अदालत ने ठहराया दोषी, सजा कम होने से अयोग्यता का खतरा नहीं

पालनपुर, 10 अक्टूबर (वार्ता) गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर की एक अदालत ने शांति भंग तथा सरकारी कर्मी के काम में बाधा डालने से जुड़े लगभग 26 साल पुराने के एक मामले में सत्तारूढ़ भाजपा के स्थानीय विधायक शशिकांत एम पंडया को दोषी ठहराते हुए तीन माह के साधारण कारावास तथा 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अदालत ने उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी।
सजा की अवधि कम होने के कारण उनकी सदन की सदस्यता जाने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुसार अयोग्य ठहराये जाने के लिए सजा की अवधि कम से कम दो साल होनी चाहिए।
अभियोजन पक्ष के अनुसार डीसा नगरपालिका के तत्कालीन सदस्य के रूप में श्री पंडया ने उस समय के पालिका के मुख्य अधिकारी के कक्ष में जबरन प्रवेश कर तोडफोड़ का प्रयास किया था। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 327, 477 और 504 के तहत मामला दर्ज किय गया था। मजिस्ट्रेट एम डी ब्रह्मभट्ट की अदालत ने आज उन्हें दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी।
रजनीश
वार्ता
More News
हैदराबाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व एएलसी को दो साल के कारावास की सजा

हैदराबाद में आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व एएलसी को दो साल के कारावास की सजा

29 Mar 2024 | 2:59 PM

हैदराबाद, 29 मार्च (वार्ता) तेलंगाना के शहर हैदराबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के विशेष न्यायाधीश ने यहां श्रम आयुक्त कार्यालय के पूर्व सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) थोडी रमेश को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दो साल की कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।

see more..
माकपा ने की बिप्लब के निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत

माकपा ने की बिप्लब के निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत

29 Mar 2024 | 2:51 PM

अगरतला 29 मार्च (वार्ता) त्रिपुरा में विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार को पश्चिम त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. विशाल कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग (ईसीआई) का रुख किया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का नामांकन पत्र स्वीकार करते समय चुनाव नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

see more..
image