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राज्य


गुजरात के आणंद शहर के कई इलाकों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू

गांधीनगर, 06 दिसंबर (वार्ता) गुजरात सरकार ने व्यापक जनहित तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य के आणंद शहर के विभिन्न इलाकों में अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान लागू करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आणंद जिला कलक्टर की ओर से राज्य सरकार को मिले प्रस्ताव पर गहन विचार के बाद आणंद शहर के विभिन्न इलाकों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है।
शहर के नानी खोड़ियार, गांगदेव नगर, मोटी खोड़ियार, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, राधा स्वामी सत्संग, आईआरआईएस हॉस्पिटल, लांभवेल रोड, रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र, गुजराती चौक, पोस्ट ऑफिस, आणंद नगरपालिका, गामड़ीवाड़, किशोर प्लाजा, अमूल डेयरी रोड, चरोतर बैंक, लक्ष्मी सिनेमा, मेफेर रोड, जूना रोज
के निकट नरिमान कॉम्पलेक्स तथा जैन उपाश्रय के आसपास के क्षेत्र में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया है।
इसके अलावा, शहर के नये बस स्टैंड, सी.पी. कॉलेज, 100 फुट का रोड, रॉयल प्लाजा, इंदिरा स्टेच्यू, ग्रिड, पीपल मेडिकेयर सोसायटी, बैठक मंदिर, जैन सोसायटी, महावीर पार्क, महावीर सोसायटी के सामने का क्षेत्र, आणंद-विद्यानगर रोड, टाउन हॉल, पंचाल हॉल, गोपी सिनेमा क्षेत्र, अवकुड़ा रोड, बिग बाजार, 80 फुट का रोड, डी.जेड. हाईस्कूल, ऋतु आइसक्रीम, एच.एम. पटेल स्टेच्यू, मोती काका चाली के पास का क्षेत्र, जायडस हॉस्पीटल, पनघट होटल, निशांत आई हॉस्पीटल, हिमालया हॉस्पीटल तथा हिमालया टाउनशिप के पीछे के क्षेत्र में अशांत क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं।
इन प्रावधानों के कारण अब इन क्षेत्रों में अचल संपत्तियों की तब्दीली-हस्तांतरण के संबंध में जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
आज जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में भूतकाल में सांप्रदायिक तनाव के वातावरण का निर्माण
करने वाले अपराध दर्ज हुए हैं। इन क्षेत्रों में अनेक धार्मिक संस्थाएं भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से धार्मिक उद्देश्य से आने-जाने वाले लोगों की संख्या विशेष रूप से रहती है। इसलिए भविष्य में सांप्रदायिक अशांति फैलने की आशंका बनी हुई थी।
आणंद शहर के विभिन्न संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं तथा सामाजिक नेताओं द्वारा सौंपे गए आवेदनों तथा मांग के चलते विभिन्न क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के लिए अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की जरूरत राज्य सरकार को महसूस हुई।
रजनीश
वार्ता
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