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राज्य


गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत दुष्कर्म के आरोपी की फांसी की सजा बहाल रखी

अहमदाबाद, 27 दिसंबर (वार्ता) गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के सूरत शहर में पिछले साल लगभग साढ़े तीन साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के चलते निचली अदालत से फांसी की सजा पाये युवक की अपील खारिज कर आज उसकी सजा बहाल रखी।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति ए सी राव की खंडपीठ ने मूल रूप से बिहार के बक्सर निवासी अनिल यादव (24) को गत 31 जुलाई को सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एस काला की ओर से दी गयी फांसी की सजा को बहाल रखा।
अनिल ने शहर के लिंबायत इलाके में पिछले साल 14 अक्टूबर को पास में खेल रही बच्ची को फुसला कर अपने घर में घुसा लिया। दूसरे दिन थैली में रखा उसका शव उसके घर से बरामद हुआ। दुष्कर्म और हत्या की बाद में पुष्टि हुई थी। पुलिस ने बाद में उसे बिहार से पकड़ा। पोस्को कानून तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए उसे इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी गयी थी जिसके विरूद्ध उसने हाई कोर्ट ने अपील की थी।
रजनीश
वार्ता
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