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राज्य


खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध

देहरादून, 02 मार्च(वार्ता) उत्तराखंड में लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम के तहत खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।
आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि देश के समस्त राज्यों को इसी वर्ष एक जनवरी से लीगल मेट्रोलोजी अधिनियम के तहत सिगरेट एवं बीड़ी की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाना था, लेकिन अभी भी इसकी बिक्री खुले में हो रही है और इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
प्रवक्ता के मुताबिक मई 2015 में अधिसूचित लीगल मेट्रोलोजी एक्ट का अनुपालन देश के सभी राज्यों को करना था और इस संशोधित अधिनियम के तहत अनिवार्य डिस्प्ले के बगैर कोई तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जा सकता है।
आंकडों के अनुसार तम्बाकू का सेवन सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी है, जिसके कारण देश में प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अकेले बीड़ी के सेवन से ही पांच लाख 80 हजार तथा 3.5 लाख लोग सिगरेट और 3.5
धूम्ररहित तंबाकू पदार्थों के सेवन कर दम तोड़ रहे हैं।
सं. टंडन
जारी वार्ता
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