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मुम्बई


ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के दुष्कर्म मामले में तीन को सजा

सोनीपत, 26 मई (वार्ता) हरियाणा के सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में सोनीपत की एक अदालत ने आज दो दोषियों को 20-20 साल व तीसरे दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
करीब दो साल पहले ओपी जिंदल विवि में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यूनिवर्सिटी में लॉ डिपॉर्टमेंट के तीन छात्रों ने विवि की एक छात्रा को ब्लैकमेल कर दो साल तक उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश किया था। बाद में साहस जुटाकर छात्रा ने 11 अप्रैल, 2015 को राई थाना में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि तीनों के कब्जे में उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है। आरोपी ब्लैकमेल कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। तीनों आरोपी लॉ डिपॉर्टमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उनके खिलाफ गैंग रेप और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था।
छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी हार्दिक सिकरी ने उससे कई बार संबंध बनाए और आरोपी करण छाबड़ा ने दो बार तथा विकास गर्ग ने एक बार उसका शारीरिक शोषण किया था। पुलिस ने मामले में मोहनपुरा, सोनीपत निवासी हार्दिक सिकरी, सोनीपत के सेक्टर-15 निवासी विकास गर्ग और सेक्टर-14 निवासी करण छाबड़ा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी हार्दिक सिकरी व करण छाबड़ा को 20-20 साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में दोषी विकास गर्ग को अदालत ने सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं. अमित
वार्ता
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