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राज्य


दुर्लभ प्रजाति की मछली का शिकार करने पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

नैनीताल, 25 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रामगंगा नदी में मछलियों के शिकार पर लगे प्रतिबंध के बावजूद इन संरक्षित मछलियों का शिकार करने पर वन एवं राजस्व विभाग की टीम ने आज इनौलू गांव के तीन लोगों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
तीनों आरोपी फिलहाल गांव से फरार हैं।
अल्मोडा में सल्ट के रामगंगा नदी में इनौलू गांव के इन लोगों ने कल लगभग 150 किलाेग्राम की गौच (स्थानीय भाषा में) मछली का शिकार किया। इस मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
रामगंगा नदी में मछली का शिकार प्रतिबंधित है। कल ये लोग रामगंगा में मछली का शिकार करने गये थे। उसी दौरान यह मछली शिकारियों के हाथ लगी। यह प्रतिबंधित श्रेणी की मछली है। वन्य जीव वैज्ञानिकों के अनुसार इसका वैज्ञानिक नाम बैगेरियस है। बताया जा रहा है कि इस मछली का वजन 150 किलोग्राम था। मछली इतनी भारी थी कि शिकारी इस मछली को बांस की लकड़ी में बांध कर ले गये।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकारियों की धरपकड़ के लिए उप प्रभागीय वनाधिकारी चंदन गिरी गोस्वामी की अगुवाई में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की एक टीम इनौलू गांव भेजा । टीम में रेंजर संचिता वर्मा के अलावा स्थानीय पट्टी के कानूनगो एवं पटवारी शामिल थे। टीम के गांव पहुंचने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गये।
वन्य जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मछली गंगा, रामगंगा एवं उनकी सहायक नदियों में पायी जाती है। इसकी औसत उम्र 35 साल होती है। गौच मछली का वजन कम से कम 100 तथा अधिकतम 150 किलोग्राम होता है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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