राज्यPosted at: Sep 19 2017 5:07PM सभी कलेक्टरों को स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण रोकने के निर्देशभोपाल, 19 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को सरकारी स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिये निर्देश जारी किये हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टरों से कहा गया है कि जिन सरकारी स्कूलों में बाउण्ड्री-वॉल की राशि मंजूर नहीं है, वहां तार फेन्सिंग करवाकर सरकारी स्कूल की जमीन को सुरक्षित किया जाए। इसमें कहा गया है कि बाउण्ड्री-वॉल पक्की दीवार की ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, विकल्प के तौर पर वृक्षारोपण और वायर फेन्सिंग के माध्यम से भी करवाई जा सकती है। राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने सरकारी स्कूलों के पहुंच मार्ग को प्राथमिकता के साथ सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम की शाला उपकर राशि शाला विकास में ही व्यय की जाए। जिन शालाओं में निर्माण के कार्य अधूरे हैं, उनकी नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय-सीमा में पूरा करवाया जाए। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से निर्माण कार्यों में देरी हुई है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल परिसर में साफ-साफाई, विशेषकर शौचालयों की मरम्मत और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में 83 हजार 890 प्रायमरी और 30 हजार 341 सरकारी मीडिल स्कूल हैं। सुधीर वार्ता