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नाबालिग का विवाह कराने के मामले में पूर्व मंत्री सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश

टीकमगढ़ 24 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने एक आदिवासी नाबालिग लड़की का षडयंत्र पूर्वक विवाह कराने के मामले में एक पूर्व मंत्री सहित पांच लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।
अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2012 को जिले के ग्राम टपरियन निवासी बालादीन सौर की 15 वर्षीय नाबालिग का विवाह रमेश आदिवासी के साथ पूर्व मंत्री हरीशंकर खटीक, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप सिंह व तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष नंदकिशोर नापित तथा पूर्व टीकमगढ नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गिरि व नाबालिग लड़की के पिता बालादीन सौर ने षडयंत्र पूर्वक करा दिया था।
न्यायालय के न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया ने कल इन मामले में पांचों लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।
सं नाग
वार्ता
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