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उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भोसले से डरते थे अपराधी और अधिकारी

प्रयागराज 09 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले का कार्यकाल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश के अपराधियों के लिए काफी सख्त रहा ।
किसी मुकदमे में गलतियां मिलने पर श्री भोसले ने न केवल दोषी अधिकारियों को भविष्य मे गल्तियां न करने की चेतावनी दी, अपितु बड़ी गलती पाने पर सरकार को उस अधिकारी को निलंबित करने का भी आदेश दिया । रामपुर जिला में अवैध बालू खनन की शिकायत पर उन्होंने आई ए एस अधिकारी और तत्कालीन डी एम रामपुर को सेवा से निलम्बित करने का मुख्य सचिव को आदेश दिया था ।
यही नहीं देवरिया सेल्टर होम से लड़कियों के लापता होने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश भोसले ने टाप लेवल पर तैनात सम्बन्धित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर क्लास ली । श्री भोसले के इस कड़े रुख के चलते गलत काम को लेकर अधिकारियों में भी खौफ था।
फूलपुर से सांसद रहे बाहुबली अतीक अहमद को जेल भेज कर श्री भोसले ने यह संदेश दिय़ा कि प्रदेश में अपराधियों की खैर नही है । अतीक अहमद को जेल भेजने का कारण था कि उन्होंने नैनी इलाहाबाद स्थित कृषि विश्वविद्यालय मे घुसकर मारपीट और दहशत पैदा की थी। घटना की एफआईआर के बाद भी प्रदेश की तत्कालीन सपा की सरकार में उनकी पकड़ के चलते पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी ।
अतीक अहमद आज भी इस घटना के चलते जेल में बंद हैं । इसके अलावा उन्होंने चर्चित उन्नाव गैंग रेप केस मे मीडिया की रिपोर्ट को आधार बना कर स्वतः समूचे घटनाक्रम को देखते हुए आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया । यद्यपि प्रदेश के महाधिवका विधायक को न्यायालय से जेल भेजने के विरोध में थे । महाधिवक्ता को इस कारण कोर्ट की टिप्पणी झेलनी पड़ी । इलाहाबाद में एक रिटायर दारोगा की खुलेआम सड़क पर हत्या किए जाने को भी श्री भोसले ने गंभीरता से लिया और अपराधियों को कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेजा गया ।
मुख्य न्यायाधीश रहे श्री भोसले का इन अपराधियों को जेल भेजने का आदेश पारित कर कहना था कि ये वो अपराधी है जो समाज में आकर बार बार अपराध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बिना विरोध के जमानत मिल ज़ाती है । उनका यह भी कहना था कि यदि बार-बार अपराध कर रहे है अपराधियों की सरकार अथवा प्रशासन उनकीं पुरानी मिली जमानत उनके द्वारा बार बार अपराध करनें को आधार बना खारिज करने का अदालत में अर्जी देतीं और पूर्व मिली जमानत खारिज कराती तो अपराधी दुबारा अपराध करनें से डरता ।
सं त्यागी
वार्ता
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