राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 12 2018 6:52PM नोएडा भूमि आवंटन मामले में सीईओ की जमानत अर्जी फिर खारिजप्रयागराज 12 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा भूमि आवंटन मामले के मुख्य आरोपी यादव सिंह के साथ सह अभियुक्त एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनोद कुमार गोयल की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। गोयल की कंपनी पर केवल वायर बिछाने के ठेके में 5.87 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने दिया है। जमानत अर्जी का सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने प्रतिवाद किया। न्यायालय ने इससे पहले जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद दुबारा अर्जी दाखिल की गयी थी।सं प्रदीपवार्ता