राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 13 2018 7:27PM ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज 13 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाली बुलंदशहर की सामाजिक कार्यकर्ता समीना बेगम और एक अन्य महिला की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याचियों को अपराध की विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।
आश्मा परवीन ने याचियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में कोतवाली सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है। न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह की खण्डपीठ ने समीना बेगम तथा अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता इरशाद अहमद का कहना था कि उनकी मुवक्किल पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने पर निशाना बनाया गया है। पिछली 14 अक्टूबर को उस पर तेजाब भी फेंका गया और 18 अक्टूबर को ब्लैकमेलिंग एवं छेड़छाड़ करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
अदालत ने प्राथमिकी के आरोपों को संज्ञेय मानते हुए विवेचना पूरी करने का आदेश दिया है और याचिका निस्तारित कर दी है।