राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 16 2018 10:23PM इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की चुनौती याचिकाओं की सुनवाई 30 नवम्बर कोप्रयागराज,16 नवम्बर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद जिले और मण्डल का नाम बदलकर प्रयागराज करने के राज्य सरकार के फैसले की वैधता की चुनौती याचिका को सुनवाई के लिए 30 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया है। न्यायालय ने साथ ही लखनऊ पीठ में विचाराधीन हरिशंकर पाण्डेय की याचिका की मूल पत्रावली प्रधानपीठ इलाहाबाद में सुनवाई के लिए तलब कर ली है। न्यायालय ने याचिका में संशोधन की अर्जी भी स्वीकार कर ली है और याची अधिवक्ता को नये सिरे से संशोधित याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने मोहम्मद अफान फारूकी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि एक ही मुद्दे को लेकर कई याचिका दाखिल होना सही नहीं है। याची को अन्तर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की विचाराधीन जनहित याचिका में अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। न्यायालय याचिकाओं पर सुनवाई 30 नवम्बर को करेगी।सं दिनेश त्यागीवार्ता