राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 16 2019 10:09PM उच्च न्यायालय ने दिय रोड़वेज कर्मचारी को प्रोन्नति वेतनमान देने के निर्देशप्रयागराज 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) कानपुर नगर के सीनियर लिपिक को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि याची का प्रकरण चयन समिति की अगली बैठक में रखा जाए और ए.पी.सी.से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा ने उन्नाव के निवासी लक्ष्मीकांत चैरसिया की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या व अभय सिंह ने बहस की। याचीका कहना है कि 1988 से वह कार्यरत है। 1998 में उसे पहला प्रोन्नत वेतनमान दिया गया। नियमानुसार 16 व 26 साल की सेवा परप्रोन्नत वेतनमान पाने का हक है लेकिन उसकी मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है।सं त्यागीवार्ता