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राज्य » उत्तर प्रदेश


धमकाने एवं रंगदारी मांगने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज 16 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ जिले के हरदुआ थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता एहसान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हैं। उसपर रंगदारी वसूलने का आरोप है।
याची पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने जफर अब्बास अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दिया है।
गौरतलब है कि अलीगढ़ में दो पुजारियों और किसान की हत्या कर दी गयी। हत्या आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। याची पर आरोप है कि पुलिस मुठभेड़ की जांच सीबीआई से कराने तथा मृतकों को 25 लाख रूपये मुआवजा दिलाने के लिए आन्दोलन कर राज्य सरकार पर दबाव बनाया और मांगे न माने जाने पर अनशन करने की चेतावनी दी। एक मृतक किसान के भाई की गवाही न कराने के लिए वसूली की और कोई कार्य नहीं किया तो याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है। याची आजमगढ़ का रहने वाला है।
याची पर गवाहों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। अपराधियों के पक्ष में गवाही देने की धमकी दी।
सं त्यागी
वार्ता
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