राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 20 2019 12:15PM कुशीनगर में हत्या के मामले में दो काे उम्रकैद
कुशीनगर 20 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की एक अदालत ने युवक की हत्या के एक मामले में पत्नी और पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कुबेरस्थान क्षेत्र के कल्याणछापर गांव में पांच साल पहले हुयी हत्या के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और पिता को दोषी मानते हुए शनिवार को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार कल्याणछापर गांव के निवासी सिंहराम शर्मा उर्फ श्रीराम शर्मा ने कुबेरस्थान थाने में तहरीर दी थी कि उसके छोटे भाई नरेंद्र शर्मा की 28 अगस्त 2013 को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप भाई की पत्नी, उसके पुत्र और अपने पिता पर लगाया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्या का कारण मृतक की पत्नी और उसके पिता में अनैतिक संबंध बताया गया था।
मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश कुशीनगर के न्यायालय में चल रही थी। अधिवक्ता जीपी यादव ने बताया कि सत्र न्यायाधीश एजाज अहमद अंसारी ने अधिवक्ताओं की दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद मृतक की पत्नी और पिता को हत्या का दोषी पाया।
उन्होंने मृतक की पत्नी शांति देवी और पिता बाबूराम शर्मा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि नाबालिग पुत्र का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
सं प्रदीप
वार्ता