राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 21 2019 6:51PM उच्च न्यायालय ने कानपुर के वर्शिपफुल लाॅज की सील खोलने का दिया आदेश
प्रयागराज 21 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्शिपफुल मास्टर आॅफ लाॅज कानपुर कैन्ट बोर्ड का ताला खोलने का आदेश दिया है।
लाॅज पर कैन्ट बोर्ड ने यह कहते हुए ताला लगा दिया था कि लाॅज के संचालक उसका उपयोग शादी ब्याह जैसी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। कैन्ट बोर्ड ने आठ दिसम्बर 2018 को लाॅज सील करने का आदेश दिया, जिसे न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी।
याचिका पर न्यायमूर्ति पी. के.एस.बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में कैंट बोर्ड और याची संस्था से जवाब तलब किया है। याची केअधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि कैंट बोर्ड ने गलत आरोप लगाते हुए लाॅज सील कर दिया है जबकि लाॅज में शादी ब्याह का आयोजन नहीं होता है और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है। लाॅज में सदस्यों के छोटे-मोटे कार्यक्रम होते हैं।
न्यायालय ने याची अधिवक्ता की इस आशय की अण्डर टेकिंग हलफनामा के जरिए देने का निर्देश देते हुए कैंट बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है।
सं त्यागी
वार्ता