राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 30 2019 10:37PM महिला सफाईकर्मी की हत्या के मामले में आरोपी मित्र को आजीवन कारावास
बहराइच, 30 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच की एक अदालत ने महिला सफाईकर्मी की हत्या के मामले में उसके मित्र को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मोतीपुर इलाके के बेलहन महेशपुर गांव निवासी टीकाराम की पत्नी मीरा देवी बलहा विकास खंड क्षेत्र में सफाईकर्मी के पद पर तैनात थी। मीरा की जान पहचान मोतीपुरवा मनगौढ़िया गांव निवासी अमिरका हो गई थी । मीरा देवी का मित्र अमिरका 19 मई 2016 को सुबह उसके घर आया और बाइक पर बैठाकर ड्यूटी के लिए ले गया था। लेकिन देर रात तक जब पत्नी वापस नहीं लौटी तो उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई । मोबाइल बंद का स्वीच आफ का संदेश आता रहा। अमिरका के घर पहुंचने पर वह भी घरपर नहीं मिला।
टीकाराम के मुताबिक 23 मई को पत्नी का शव कतर्नियाघाट जंगल में चौकीदारपुरवा के निकट नाले के पास मिला। इस पर टीकाराम ने अमिरका को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अमित कुमार पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त अमिरका यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकदमे की पैरवी एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने की ।
सं त्यागी
वार्ता