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गंभीर मामलों में अदालत का रूख कड़ा

हमीरपुर, 03 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जिला अदालत ने गंभीर मामलों की पैरवी के संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए सख्त निर्देश जारी किये हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि मॉनीटरिंग सेल की बैठक में जिला जज ने निर्देश दिये कि अवैध खनन के मामलों में संबंधित थाना जो आरोप पत्र दाखिल करता है उसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाये। जिससे अवैध खनन पर पूरी तरह और प्रभावी रोक लग सके।
इसके अलावा उन्होंने पॉक्सो एक्ट के मामलों में भी प्रभावी पैरवी के निर्देश दिये ताकि बच्चों से हो रहे अपराध रुक सकें। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय हुआ कि महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों में पीड़ित को किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कोर्ट भेजा जायेगा।
जिला जज ने कहा है कि जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी का आपराधिक इतिहास और मामले की केस डायरी जरूर पेश की जाये। दरअसल हत्या और अन्य संगीन मामलों में पुलिस अपनी फील्ड यूनिट टीम को सूचना नहीं देती, जिससे कई बार जरूरी रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश हो पाती हैं। इससे संबंधित अभियुक्त को सजा दिलाने में मुश्किल होती है।
विश्वजीत सोनिया
वार्ता
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