राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 4 2019 10:12PM शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारीलखनऊ,04 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच फरवरी को भी सुनवाई जारी रखने को कहा है । अदालत मे अब याचिकाकर्ताओ की बहस जारी है । याची की ओर से कहा गया कि शिक्षक भर्ती मे शिक्षामित्रो के साथ भेदभाव न किया जाय । इस मामले में पहले सुनवाई के समय राज्य सरकार के वकील ने सुझाव दिया था कि कुल 69 हजार पदों के सापेक्ष डेढ़ गुने पदों पर शार्टलिस्ट कर लिया जाए । इस सुझाव का याची गणो की ओर से विरोध किया था। अब इस मामले पर प्रतिदिन सुनवाई जारी है । न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याची मोहम्मद रिज़वान और अन्य कई की ओर से दायर याचिकाओ पर सोमवार को यह आदेश दिए । राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि बच्चो की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्वालिफाइंग अंको में बढ़ोत्तरी की है । सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार स्वयं ऐसे कार्य कर रही है जिससे बच्चो की शिक्षा और पढ़ाई अच्छी हो सके और स्कूलों को योग्य शिक्षक मिले। याचिका दायर कर सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ और साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है । याचिका का कड़ा विरोध कर राज्य सरकार की ओर से कहा कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है । कहा कि गत 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय ने शिक्षामित्रों को दो अवसर दिए जाने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई पांच फरवरी मंगलवार को भी होगी ।सं त्यागीवार्ता