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विवेक तिवारी हत्याकाण्ड मामले में मुख्य अभियुक्त की जमानत अर्जी मांगी जानकारी

लखनऊ ,05 फरवरी (वार्ता)उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गत 29 सितम्बर में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकाण्ड मामले में मुख्य अभियुक्त कांस्टेबिल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी है। अदालत ने कहा कि चार हफ्ते में प्रतिशपथपत्र दायर कर अदालत को अवगत कराया जाय ।
न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की पीठ ने अभियुक्त प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर मंगलवार को यह आदेश दिए।
इस मामले में निचली अदालत ने कान्सटेबिल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है । इसके खिलाफ अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की है ।
सुनवाई के समय सरकारी वकील राजेश कुमार सिंह ने अर्जी का विरोध किया । अदालत ने कहा कि चार हफ्ते में सरकार अपना पक्ष पेश करे ।
गौरतलब है विदित हो कि गत 29 सितम्बर की रात में एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी जब अपनी गाड़ी से महिला सहकर्मी के साथ जा रहे थे तभी अभियुक्त ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार दी थी । जिससे विवेक तिवारी की मृत्यु हो गई थी । अारोपी निचली अदालत से जमानत खारिज हो चुकी है । अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी ।
सं त्यागी
वार्ता
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