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गैर जिम्मेदाराना हलफनामा दाखिल करने पर प्रमुख सचिव न्याय को फटकार

प्रयागराज,06 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव न्याय द्वारा गैर जिम्मेदाराना पूर्ण एवं असंतोषजनक हलफनामा दाखिल करने पर कड़ी फटकार लगायी है।
न्यायालय ने कहा है कि मुकदमों में सरकार की तरफ से विभागों द्वारा समय से पक्ष रखने के लिए प्रमुख सचिव ने कमेटी गठित करने में 18 दिन लगाये और यह नहीं तय किया कि कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्या कदम उठाये गये, कोई जानकारी नहीं दी। दूसरी तरफ बांदा के जिला वन अधिकारी (डीएफओ) माता प्रसाद और जिलाधिकारी (डीएम) हीरालाल ने अलग से हलफनामा दाखिल कर अधिकारियों की जवाबदेही का ठीकरा वन विभाग के लिपिक के सिर फोड़ दिया और हलफनामे में सही जानकारी भी नहीं दी गयी।
अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह के बेहतर हलफनामे में सहित उठाये गये कदमों की ठोस जानकारी देने के लिए समय मांगे जाने पर न्यायालय ने 25 फरवरी को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ प्रमुख सचिव विधि और अन्य अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का और डीएफओ बांदा को हाजिर होने का आदेश दिया है। अगली तिथि पर महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए बुलाया है।
न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रमुख सचिव न्याय द्वारा यदि फिर से सही जानकारी दी गयी तो उन्हें तलब किया जायेगा। मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
न्यायमूर्ति एस.पी.केसरवानी ने उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया।
न्यायालय ने कहा है कि प्रमुख सचिव न्याय का व्यवहार लापरवाही पूर्ण व गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने 17 जनवरी को जारी आदेश का अनुपालन नहीं किया और न ही इस संबंध में कोई ठोस तथ्यात्मक जनकारी ही दी। अदालत ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को सही जानकारी ही दी। वन विभाग के अधिकारियों को सरकारी वकील ने सूचना दी। अपनी लापरवाही के लिए विभाग के एक लिपिक को ही कटघरे में खड़ा कर पल्ला झाड़ लिया।
न्यायालय में जो हलफनामा दिया उसमें भी गलत तथ्य दिये गये। अपर महाधिवक्ता ने भविष्य में ऐसी गलती न/न दोहराने के लिए समय मांगा और कहा कि जिलाधिकारी और डीएफओ बांदा से भी हलफनामा मांगा है । प्रमुख सचिव न्याय को भी आदेश के अनुपालन के साथ उठाये गये कदमों की बेहतर जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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