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बायोलाॅजी के विज्ञापित पद वापस लेने की वैधता को चुनौती

प्रयागराज, 07 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जून 2016 की अध्यापक भर्ती विज्ञापन से बायोलाॅजी विषय के 304 पदों के विज्ञापन से वापस लेने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के राजबहादुर एवं दस अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याची पर अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि विज्ञापन में बायोलाॅजी विषय के अध्यापकों को शामिल किया गया, बाद में पद न होने के आधार पर विज्ञापित पद वापस ले लिए गये। याची का कहना है कि बायोलाॅजी एक विषय है जिसको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। किन्तु सरकार ने बायोलाॅजी विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं किया है। पद को विज्ञापित कर हटा लेना चयन प्रक्रिया को दूषित करना है।
न्यायालय से विज्ञापित पदों की भर्ती का समादेश जारी करने की मांग की गयी है। याचिका की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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