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मृतक आश्रित कोटे में राशन दुकान के लाइसेंस पर फैसला लेने का निर्देश

प्रयागराज, 28 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2019 को जारी राज्य सरकार के शासनादेश के तहत मृतक आश्रित कोटे में दो हफ्ते में राशन की दुकान के आवंटन करने के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने बदायूं के भोजीपुरा निवासी कुलदीप कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द कुमार मिश्र ने बहस करते हुये कहा कि याची के पिता अतर सिंह 30 वर्ष से राशन की दुकान के लाइसेंसी थे। चार जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गयी। शासनादेश के तहत याची को मृतक आश्रित कोटे से दुकान का लाइसेंस पाने का अधिकार है। न्यायालय ने इस पर याची को नये सिरे से आवेदन और सक्षम प्राधिकारी को उस पर दो हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया है।
संं दिनेश विश्वजीत
वार्ता
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