राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 6 2019 9:25PM राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटना मामले में यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के अधिकारियों को नोटिस
प्रयागराज, 06 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गाें पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर यमुना एक्सप्रेस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर राज्य सरकार,अथारिटी सहित सभी विपक्षियों से याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया। याची का कहना है कि पिछले छह वर्षाें में यमुना एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना में 705 मौतें हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने एस.राजसीकरन केस में सभी राष्ट्रीय राजमार्गाें पर सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। अथारिटी सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है जिसके चलते वाहन दुर्घटना घटना में वृद्धि के कारण मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जिस पर रोक लगनी चाहिए।
सं त्यागी
वार्ता