राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 6 2019 8:06PM बायोलाॅजी शिक्षक भर्ती मामले में बोर्ड सचिव से हलफनामा तलबप्रयागराज, 06 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव से 14 मार्च तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि 1998 के शासनादेश के बाद 2017 तक बायोलाॅजी विषय के अध्यापकों की भर्ती क्यों की गयी। वर्ष 2016 के भर्ती विज्ञापन में आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापित बायोलाॅजी के 304 पदों को वापस ले लिया किबायोलाॅजी का सरकार ने पद ही सृजित नहीं किया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के राज बहादुर एवं दस अन्य की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया । याचिका में 2016 की बायोलाॅजी विषय के अध्यापक भर्ती को विज्ञापन से वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि जब 1998 के शासनादेश से विषय का पद नहीं होने पर भर्ती नहीं किये जाने का आदेश है,तो अभी तक की भर्तियों में इसका पालन क्यों नहीं किया गया और जब हाईस्कूल इंटर में बायोलाॅजी अलग विषय है तो अध्यापक की भर्ती क्यों नहीं की जानी चाहिए। याचिका की सुनवाई 14 मार्च को होगी।सं त्यागीवार्ता