राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 9 2019 10:04AM दरोगा भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलबलखनऊ 09 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती मामले मे समानीकरण का फार्मूला अपनाकर अभ्यर्थियो को असफल किये जाने के मामले मे राज्य सरकार से जवाब मांगा है । अदालत ने सरकार से जवाब के लिये 12 मार्च की तारीख नियत करते हुये पूछा है कि इस भर्ती मे समानीकरण का प्रावधान न होने के बावजूद ऐसा क्यों किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने याची मनीष यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिये है याचिका दायर कर अधिवक्ता समीर कालिया का कहना था कि 4000 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया हुई। जिसमें लिखित के बाद शारीरिक (फिजिकल) परीक्षा भी हुई । याचिका का आरोप है कि बाद मे समानीकरण प्रक्रिया के तहत याची गणो को अनुत्तीर्ण कर दिया गया । अदालत ने सुनवाई के बाद जानकारी तलब की है ।सं प्रदीपवार्ता