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घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए न बुलाने पर जवाब तलब

प्रयागराज, 13 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मृतक आश्रित कोटे में उपनिरीक्षक भर्ती में दुर्घटना में घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वरूण कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि मृतक आश्रित के रूप में पिछले वर्ष सात मई को लखनऊ में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए याची को बुलाया गया जबकि पांच मई को ही उसके पैर में चोट लग गई थी। जिससे वह नहीं जा सका। मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दोबारा बुलाये जाने की मांग की लेकिन भर्ती बोर्ड ने याची को अनुपस्थित होने के आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है।
न्यायालय याचिका पर सुनवाई आठ हफ्ते बाद करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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