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राज्य सरकार ने धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करने की दाखिल की अर्जी

राज्य सरकार ने धनंजय सिंह की जमानत निरस्त करने की दाखिल की अर्जी

प्रयागराज,15 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को नोटिस जारी कर उन्हें विभिन्न आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रद्रेश राज्य की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बहस की।

अपर महाधिवक्ता का कहना है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ 47 हत्या, रेप, अपहरण जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। कई में लगातार जमानत पर है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जमानत पर छूटे रहने के दौरान यदि अपराध होता है तो सभी मामलों में मिली जमानत निरस्त की जाए। जिस पर यह अर्जी दाखिल की गयी है।

सं दिनेश त्यागी

वार्ता

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