राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Mar 16 2019 10:01PM राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार बनने का रास्ता साफलखनऊ, 16 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में विभागीय प्रोन्नति से राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार बनने का रास्ता साफ हो गया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नायब तहसीलदार के पदों पर राज्य सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रख सकती है लेकिन अगली सुनवाई तक प्रोन्नति नही की जायेगी । यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी एवं न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने याची सुधीर कुमार श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए है । कहा गया कि विभागीय प्रमोशन के जरिये नायब तहसीलदार के 900 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है । कहा कि ऐसे में उनके हित प्रभावित हो रहे है । राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि काउंटर एफेडेविट फ़ाइल हो गया है । सुनवाई के समय बताया गया कि नायब तहसीलदारो की नियुक्ति आवश्यक है । अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक अप्रेल को नियत की है ।सं प्रदीपअवधेशवार्ता