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आजमगढ़ में दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ननद को सजा

आजमगढ़ में दहेज हत्या के मामले में पति, सास और ननद को सजा

आजमगढ़, 17 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में 2010 में हुयी दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने दोषी पति को 10 साल, उसकी मां और बहन को छह-छह साल कैद की सजा सुनायी। तीनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि गंभीरपुर क्षेत्र के बिद्रा बाजार रानीपुर निवासी उत्तर जायसवाल पुत्र गोपाल प्रसाद जायसवाल से 2006 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जगदल थाना क्षेत्र निवासी मेवालाल ने अपनी बेटी सरिता की शादी की थी।

सरिता को दो अगस्त 2010 को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया था। उसके पिता ने पुलिस में दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही सरिता के ससुराल के लोग बाइक और दो तोला सोने की चेन मांग रहे थे। मांग न पूरी होने पर उनकी बेटी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था।

उन्होंने बेटी की हत्या का आरोप दामाद उत्तम जायसवाल, उसकी मां कांति देवी और बहन रानी उर्फ रजनी जायसवाल पर लगाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अदालत ने तीनों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुना दी।

सं विश्वजीत

वार्ता

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